
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हजारों अतिथि शिक्षकों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में विशेष अपील पर सुनवाई के बाद इसमें दो महीने के लिए छूट दे दी गई थी। 11 अप्रैल को आए हाईकोर्ट के पफैसले में अतिथि शिक्षक व्यवस्था को मई 2017 तक ही बरकरार रखने की छूट दी गई है। दो महीने बाद इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सीधी भर्ती के जरिए शिक्षकों के पदों को भरने का पफैसला लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर ने बताया कि सीधी भर्ती के लिए विभाग ने लोक सेवा आयोग को प्रवक्ता के 915 पद और एलटी कैडर में 1300 पदों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। अब भर्ती की कार्रवाई जल्द शुरू करने का अनुरोध किया गया है। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को भले ही दो महीने की रियायत दी है लेकिन नौकरी पर लौटने के लिए उन्हें अभी इंतजार करना होगा। उनकी सेवाएं 31 मार्च 2016 को खत्म हो चुकी हैं। अब दो महीने के लिए सरकार को नया शासनादेश जारी करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि इसके लिए प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है।
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