सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस में धोनी ने जानबूझकर और दुर्भावना के साथ ये काम नहीं किया. मैगजीन में धोनी की विष्णु के रूप में तस्वीर छपी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर धोनी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये कानून का मखौल उड़ाना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी मैगजीन के एडिटर के खिलाफ भी केस रद्द किया.
पिछले साल 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रहे मामले को खारिज कर दिया था.
इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद धोनी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी
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